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Gurugram News: अदालतृ के आदेश पर हत्या का मामला किया दर्ज

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10 अक्तूबर 2023 को होटल में मिला था युवक का शव
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पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सौंप दिया था शव


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हीरो होंडा चौक के पास एक होटल में मिले युवक के शव के मामले में अदालत ने सेक्टर-37 थाना पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरी किशन की अदालत ने दिया है। 10 अक्टूबर 2023 को पुलिस को होटम में युवक का शव मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था।
सेक्टर-37 थाना पुलिस को 10 अक्टूबर 2023 को सूचना मिली थी कि हीरो होंडा चौक स्थित एक होटल के कमरे में युवक मृत अवस्था में है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो शव मुंह और नाक से खून आया हुआ था। मृतक की पहचान दिल्ली के द्वारका निवासी चंद्रमोहन के रूप में हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता लगा कि मुस्कान नामक युवती ने यह रूम 9 अक्टूबर को बुक किया था। मृतक के पिता दिनेश कुमार ने पुलिस को बताया था कि उनके बेटे चंद्रमोहन का पड़ोस में रहने वाले सत्यप्रकाश उर्फ सोनू, उसकी पत्नी पिंकी, बेटा यश कुमार व बेटी मुस्कान के साथ झगड़ा हुआ था जिन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
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10 अक्टूबर को बेटे का शव उस होटल में मिला जहां मुस्कान रुकी थी। उसने ही मिलने के लिए चंद्रमोहन को गुरुग्राम में बुलाया था।पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस की तरफ से मामला दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद परिवार ने अदालत में याचिका दायर की। अब अदालत ने सेक्टर-37 थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी।
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