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चिनटेल्स पैराडाइसो मामले में बिल्डर के खिलाफ दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला

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गुरुग्राम। चिनटेल्स पैराडाइसो में हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने बिल्डर के खिलाफ के खिलाफ दर्ज मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ने का निर्णय लिया है। इस मामले में एसआईटी ने मलबे में दबकर मरने वाली दूसरी महिला सुनीता श्रीवास्तव के घायल पति का बयान दर्ज किया है।
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सेक्टर 109 स्थित चिनटेल्स पैराडाइसो के टॉवर डी में छठवीं मंजिल के ड्राइंग रूम की छत भरा-भरा कर गिर गई थी। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि एक अधिकारी घायल हुए हैं। बजघेड़ा थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात दूसरी मंजिल पर मृत महिला एकता भारद्वाज के पति राजेश भारद्वाज की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ 304 ए के तहत चिनटेल्स पैराडाइसो के चेयरमैन अशोक सोलोमन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में सोसाइटी के निवासियों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि बिल्डर के खिलाफ हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जबकि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। चंडीगढ़ से अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह के निरीक्षण और जिला नगर योजनाकार विभाग की जांच के बाद पुलिस अब इसी मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करेगी।
एसआईटी डी टावर के लोगों का दर्ज करेगी बयान
एसआईटी प्रभारी राजीव यादव ने बताया कि इस मामले में डी टॉवर के पीड़ित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। हादसे में मरने वालों के परिजनों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें कहा गया है कि बिल्डर को कई बार बिल्डिंग की खामियों के बारे में बताया जा चुका था।
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उपायुक्त को लिखा पत्र, मांगे कागजात
पुलिस आयुक्त के आदेश पर बनाई गई एसआईटी अपने स्तर पर जांच कर रही है। इस मामले में उपायुक्त निशांत कुमार यादव को पत्र लिखकर सोसाइटी के कागजात मांगे गए हैं।
वर्जन
अब तक की छानबीन के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर जल्द ही बिल्डर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। इससे पहले इसमें हादसे के तहत मौत होने का मामला दर्ज किया जा चुका है।
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राजीव यादव, एसआईटी प्रभारी, एसीपी उद्योग, गुरुग्राम।
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