विदेशी नागरिक को 5 साल व दूसरे आरोपी को 12 साल कैद व जुर्माने की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए विदेशी नागरिक समेत दो आरोपियोंं को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने विदेशी नागरिक को पांच साल कैद और दूसरे आरोपी को 12 साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक, मई 2019 को कुतुब प्लाजा मार्केट, गुरुग्राम के पास से पोलैंड निवासी पैट्रिक डिज़िविंस्की को 345 ग्राम अफीम के साथ काबू किया था। उसका साथी काजी निवासी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पुलिस टीम को देखकर 4.285 किग्रा नशीला पदार्थ फेंक कर भाग गया था। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया था। विदेशी नागरिक वैध वीजा व पासपोर्ट भी पेश नहीं कर सका था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना डीएलएफ फेज-1 में एनडीपीएस एक्ट और फॉरेनर एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत के सामने पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज डॉ गगन गीत कौर की अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। विदेशी नागरिक को पांच वर्ष कैद व दूसरे आरोपी को 12 वर्षों की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।