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Gurugram News: 31 मार्च के बाद लगेगा 18% ब्याज, निगम ने दी संपत्तियां सील करने की चेतावनी

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- निगमायुक्त की अपील- समय रहते करें भुगतान, अन्यथा सीलिंग और नीलामी की हो सकती है कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च नजदीक आ गई है। निगम प्रशासन ने साफ किया है कि अब केवल चार दिन का समय शेष है। इसके बाद बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से भारी ब्याज वसूला जाएगा।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने अपील की है कि दंड से बचने के लिए नागरिक जल्द भुगतान करें। उन्होंने चेतावनी दी कि समय पर टैक्स न भरने वालों की संपत्तियां सील की जा सकती हैं और उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू होगी।
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कैसे करें भुगतान-
सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। संपत्ति मालिक property.ulbharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी के जरिए भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर-34, सेक्टर-42 और सिविल लाइंस स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों पर भी टैक्स जमा किया जा सकता है। समय पर टैक्स अदायगी से न केवल आप अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचेंगे, बल्कि शहर के विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
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