संपत्तिकर में अब 31 तक मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
गुरुग्राम। नगर निगम दायरे में संपत्ति मालिकों को सरकार ने एक बार फिर से संपत्तिकर जमा करवाने के लिए बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकर का भुगतान करने वाले संपत्ति मालिकों को चालू वित्त वर्ष 2018-19 के संपत्तिकर में 10 प्रतिशत की छूट की मियाद बढ़ा दी गई है। यह छूट केवल 31 जुलाई तक रहेगी।
नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि छूट का लाभ लेने के लिए 31 तक पहले का पूरे बकाये संपत्तिकर का भुगतान करना जरूरी है। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है और संपत्ति को सील करने के साथ ही उसकी नीलामी भी की जा सकती है।
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ऐसे करें संपत्तिकर का भुगतान....
नगर निगम की वेबसाइट पर संपत्तिकर संबंधी पूरी जानकारी एवं बिल उपलब्ध हैं। संपत्ति मालिक वेबसाइट पर जाकर अपनी संपत्ति पर बकाया टैक्स संबंधी जानकारी प्राप्त करके बिल डाउनलोड कर सकता है। वेबसाइट पर संपत्तिकर की अदायगी के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग का विकल्प दिया गया है।
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जमा हुआ 92.70 करोड़ रुपये संपत्तिकर...
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि चालू वित्त वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2018 से 9 जुलाई 2018 तक 86630 लोगों द्वारा नगर निगम में 92.70 करोड़ रुपये का संपत्तिकर जमा कराया गया है। 30 जून तक छूट की अवधि के दौरान 67890 संपत्ति मालिकों द्वारा 81.60 करोड़ रुपये संपत्तिकर जमा कराया गया।
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