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Gurugram News: श्री शीतला माता मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान लाभार्थियों के लिए 15% बेड होंगे आरक्षित

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हरियाणा के मूल निवासी छात्रों को 33% मेडिकल सीटें सरकारी फीस पर मिलेंगी
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जीएमडीए ने अस्पताल के संचालन एवं रखरखाव के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए

मनोज धर द्विवेदी
गुरुग्राम। सेक्टर 102ए स्थित श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए सभी विभागों में 15 प्रतिशत बेड आरक्षित होंगे। वहीं, मेडिकल कॉलेज की 33 प्रतिशत सीटें हरियाणा के मूल निवासी छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर फीस पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह प्रावधान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर संचालित करने के लिए जारी दस्तावेज में शामिल किए गए हैं।
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने 150 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज और 883 बेड के टीचिंग हॉस्पिटल के संचालन एवं रखरखाव के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित किए हैं। चयनित एजेंसी को 33 वर्षों के लिए इसके संचालन और रखरखाव के लिए सौंपा जाएगा। शर्तों के अनुसार अस्पताल के प्रत्येक विभाग में कम से कम 15 प्रतिशत बेड आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए आरक्षित रखने अनिवार्य होंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की निगरानी गुरुग्राम के सिविल सर्जन करेंगे। यदि किसी स्तर पर नियमों का पालन नहीं होता है तो सिविल सर्जन संबंधित एजेंसी को सुधार के निर्देश देंगे। इसका पालन नहीं होने पर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च निदेशालय (डीएमईआर) को दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।
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दूसरा मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के नियमों के अनुरूप मरीजों की संख्या बनाए रखना भी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। चयनित एजेंसी भविष्य में उपलब्ध अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) का उपयोग कर सकेगी। एजेंसी को मल्टी सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की भी अनुमति होगी। कॉलेज एवं अस्पताल करीब 30.08 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसके निर्माण पर करीब 830 करोड़ लागत आई है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर फीस पर आरक्षित रहेंगी सीटें
मेडिकल कॉलेज की 150 सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें हरियाणा के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए होंगी। यह सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर फीस पर आरक्षित रहेंगी। शेष सीटों की फीस राज्य सरकार की प्रवेश नीति और फीस निर्धारण समिति द्वारा तय की जाएगी। यह व्यवस्था हरियाणा गजट-2025 में निर्धारित प्रावधानों तथा राज्य की हेल्थ यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी मेडिकल कॉलेजों पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुरूप होगी।
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श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इसके लिए जारी टेंडर में संचालन, रखरखाव और अन्य सभी शर्तों का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
- शेखर नांदल, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए
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