गुरुग्राम। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पर्याप्त सुबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लक्ष्मण विहार क्षेत्र की एक युवती ने 8 सितंबर 2020 को सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दोस्ती 5 माह पूर्व दिल्ली के विशाल से हुई थी। वह आए दिन मिलते-जुलते रहते थे। विशाल उसे घुमाने-फिराने के बहाने शहर के विभिन्न होटलों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विशाल ने उसे शादी करने का भरोसा भी दिया, लेकिन वह शादी की बात टालता रहा। शादी का झांसा देकर विशाल ने उससे डेढ़ लाख रुपये भी हड़प लिए। जब उसने शादी करने को कहा तो जान से मारने की धमकी भी दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सुबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोप सिद्ध हो गए और आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।