गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की फास्ट ट्रैक अदालत ने दुष्कर्म व ब्लैकमेल के आरोप में महेंद्रगढ़ निवासी मुकुल राठी को 10 साल की कैद और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दिल्ली की एक युवती ने आरोप लगाया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर उसकी दोस्ती महेंद्रगढ़ निवासी मुकुल राठी से हुई थी। युवक कई जगह अपने साथ ले गया।
इस दौरान कई फोटो भी लिए थे। गुरुग्राम के सेक्टर-46 स्थित एक पीजी में भी ले गया था, वहां पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म भी किया। साथ में आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद युवती को ब्लैकमेल करने लगा। युवक ने यह भी धमकी दी कि शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो आपत्तिजनक फोटो वायरल कर देगा। इस सबसे परेशान होकर दिल्ली के न्यू अशोक नगर पुलिस थाना में शिकायत कर दी थी।
घटना स्थल गुरुग्राम का होने के कारण दिल्ली पुलिस ने यह मामला गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिया। जिसके आधार पर 13 अप्रैल 2018 को सेक्टर 40 में मामला दर्ज कर पुलिस ने महेंद्रगढ़ निवासी युवक मुकुल राठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।