नोएडा के सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए एक साल और मिलेगा। यह छूट प्राधिकरण से आवंटन के साथ ही रीसेल में खरीदे गए भूखंडों पर भी मिलेगी।
दरअसल, अब तक सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को जमीन की सबलीज के बाद घर बनाने के लिए दो साल दिए जाते थे।
यह अवधि पूरी होने के बाद घर बनाकर कंपलीशन लेने में दिक्कत आ रही थी। इसमें केंद्र, राज्य व प्राधिकरण सभी के कर्मचारी शामिल हैं।
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इनकी तरफ से यह मांग उठ रही थी कि दो साल को बढ़ाकर तीन साल कर दिया जाए। विगत बोर्ड बैठक में इस मांग पर प्राधिकरण ने मुहर लगा दी।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि प्राधिकरण से आवंटन केअलावा भी अगर कोई कर्मचारी बाजार से रीसेल पर भूखंड खरीदता है तो भी उसे एक साल अतिरिक्त मिलेंगे।
इसके अलावा पिता-पुत्र या पति-पत्नी के साथ अगर दो दोस्त या दो भाई भी मिलकर किसी भूखंड को खरीदते हैं और उनमें से कोई एक दोस्त या भाई सरकारी कर्मचारी है तो उसके हिस्से के भूखंड पर निर्माण के लिए उसे एक साल का अतिरिक्त समय मिलेगा।