अदालत ने विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में गिटार टीचर को दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने युवती से विवाहित होने की जानकारी छिपाई थी।
द्वारका अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विरेंद्र भट्ट ने हाल ही में फैसले में कहा कि युवती दोषी को प्यार करती थी जिसका फायदा उठाकर उसे धोखा दिया गया। ऐसे में वह कड़ी सजा पाने का हकदार है।
अदालत ने गर्वित इंदोरा को जेल भेजते हुए कहा कि युवती की नजर में दोषी के लिए प्यार व स्नेह था, लेकिन प्यार की अपेक्षा दोषी की आंखों में वासना के अलावा कुछ नहीं था।
उसने पीड़ित की भावनाओं का फायदा उठाकर पूरा जीवन बर्बाद कर दिया जिससे बाहर निकलना काफी मुश्किल है। पहले विवाह को भी छिपाया गया। पेश मामले की मुताबिक, पुलिस ने फरवरी 2013 में युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया था।