गाजियाबाद। मुरादनगर क्षेत्र में चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 ने विशाल त्यागी को दोषी करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान आरोपी को दोषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। अब इस प्रकरण में सजा के निर्धारण को लेकर आठ मई को बहस की जाएगी।
अदालत के अनुसार, घटना 19 अप्रैल 2024 को हुई थी। बच्ची घर के पास स्थित दुकान पर बिस्किट लेने गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला विशाल त्यागी उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया। बच्ची के लापता होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। काफी तलाश के बाद उसका शव पास के ही एक खंडहर से बरामद हुआ था।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। डॉग स्क्वायड की मदद से विशाल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सिलसिलेवार तरीके से साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया।