गाजियाबाद। मध्यस्थता केंद्र पर आए इंजीनियर दंपती में कोर्ट परिसर में ही मारपीट हो गई। पति हिमांशु का आरोप है कि तलाक देने की एवज में पत्नी प्राची ने 51 लाख रुपये की मांग की। विरोध पर पत्नी ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर उनके अभिभावकों और छोटी बहन के साथ मारपीट की। पीड़ित हिमांशु ने पत्नी और उनके माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
फरीदाबाद के जोन पर्ल अपार्टमेंट निवासी हिमांशु भटियानी ने बताया कि सात मार्च को वह कोर्ट में अपने पिता तरुण कुमार और मां रीता व छोटी बहन रितिका के साथ मध्यस्थता केंद्र पर आए। मध्यस्थता के दौरान प्राची ने तलाक देने की एवज में 51 लाख रुपये की मांग की। आरोप है कि विरोध पर प्राची व उसकी मां अलका और पिता जगदीश ने हिमांशु और उनके माता-पिता व छोटी बहन के साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि उनकी पत्नी ने उन्हें झूठे केस में जेल भेजने की धमकी दी। कविनगर पुलिस ने बीएनएस की तहत मारपीट कर घायल करना की धारा 115(2) और धमकी देने की धारा 351(2) में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।