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यूपी के दो पूर्व मंत्रियों समेत पांच के गैर जमानती वारंट

Sat, 15 Oct 2016 12:42 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला/ गाजियाबाद
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मायावती शासन के स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा, कैबिनेट मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा और विधायक आरपी जायसवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। चार्जशीट में दो दवा कारोबारियों रईस आलम सिद्दीकी और महेंद्र कुमार पांडेय का भी नाम है।
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विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अंटू मिश्रा के खिलाफ सीबीआई कोर्ट इससे पूर्व भी एक अन्य चार्जशीट में 82 के नोटिस जारी कर चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने विगत माह कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

सीबीआई की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह ने न्यायाधीश को बताया कि अनंत कुमार मिश्रा, बाबू सिंह कुशवाहा और आरपी जायसवाल ने दवा कारोबारियों से मोटी रिश्वत लेकर बिना किसी पूर्व प्रस्ताव और मांग के सीएमओ परिवार कल्याण का नया पद सृजित कर दिया।
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सृजन 5 मई 2010 को दर्शाया गया, मगर इस फाइल पर मुख्यमंत्री के साइन ही नहीं हैं। वरिष्ठता और नियमों को ताक पर रखकर 72 डॉक्टरों को डीपीओ नियुक्त कर दिया गया।

यादव सिंह के सहयोगी प्रदीप गर्ग की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज
नोएडा में अंडर ग्राउंड केबल के ठेके में जेल गए यादव सिंह के करीबी एकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर के एमडी प्रदीप गर्ग की अंतरिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रदीप गर्ग ने बृहस्पतिवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था।

आरोपी की रेग्यूलर जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने 26 अक्तूबर की तारीख नियत की है। शुक्रवार सुबह सीबीआई विशेष कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी पर बहस करते हुए डिफेंस ने कोर्ट को बताया कि उनके मुव्वकिल का इस घोटाले में कोई हाथ नहीं है।

इस पर सीबीआई की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह और अनुराग मोदी ने बहस करते हुए बताया कि सीबीआई ने जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की है, उसमें सभी आरोपियों के आरोपों को भी स्पष्ट किया गया है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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