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Ghaziabad News: तीन दवा कारोबारियों की 89.84 लाख की चल-अचल संपत्ति की कुर्क

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गाजियाबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ जोनल कार्यालय ने उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन दवाई कारोबारियों की 89.84 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की है।
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प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बताया गया कि दस मार्च को कुर्क की गई संपत्तियों में एसके पांडेय और एके शुक्ला के नाम पर 68.62 लाख रुपये मूल्य की सात बैंक जमा राशि, निरुपमा पांडेय के नाम पर 10.16 लाख रुपये मूल्य का एक मकान और एसएन गुप्ता के नाम पर 11.06 लाख रुपये मूल्य का एक भूखंड शामिल है। ये अचल संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में स्थित हैं।
ईडी ने वर्ष 2012 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोप लगाया गया था कि एसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोपराइटर एसके पांडेय, सनी एंड कंपनी के प्रोपराइटर एके शुक्ला, जय गणेश ट्रेडर्स की प्रोपराइटर निरुपमा पांडेय, श्याम मेडिकल एजेंसी के प्रोपराइटर एसएन गुप्ता और अन्य ने वर्ष 2005 से 2011 तक सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी अस्पतालों के लिए एनआरएचएम आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के लिए वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ आपराधिक षडयंत्र किया। आरोपी फर्मों ने धोखाधड़ी से सरकारी अस्पतालों को एनआरएचएम योजना के तहत दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति महंगी दरों पर की, जो प्रचलित अनुबंध दरों में बहुत अधिक थी। इससे सरकारी खजाने को 1.14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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