गाजियाबाद। नए साल का स्वागत करने कोबेताब युवा अगर हुल्लड़बाजी करेंगे तो उन्हें 31 दिसंबर की रात हवालात में भी गुजारनी पड़ सकती है। देर रात तक होटल या सड़कों पर हुड़दंग मचाने या अंधाधुंध वाहन दौड़ाने वालों से निबटने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने प्लान बनाया है।
31 दिसंबर की दोपहर से ही शहर के प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंट्स, मॉल-मल्टीप्लेक्स और धर्मशालाओं की चेकिंग शुरू करा दी जाएगी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे भी खंगाले जाएंगे। रात को होटल और रेस्टोरेंट के अलावा सड़कों पर भी अभियान चलाया जाएगा।
पुलिस का मकसद किसी नापाक हरकत को समय से पहले ही बेनकाब करना होगा। रात 10 बजे से शहर के प्रमुख तिराहों और चौराहों पर सिविल पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर वाहन चालकों की ब्रेथ एनेलाइजर और स्पीड रडार से चेकिंग करेगी, ताकि शराब पीकर अंधाधुंध वाहन चलाने वालों को पकड़ा जा सके।
इनका वाहन तो सीज होगा ही, साथ ही हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस का मकसद किसी को नाहक परेशान करना नहीं है, लेकिन शराब पीकर अगर कहीं हंगामा किया गया या कोई हुड़दंग मचाया गया तो सख्ती से निबटा जाएगा।
31 दिसंबर तक आबकारी का विशेष अभियान:
गाजियाबाद। न्यू ईयर पार्टी पर नजर रखने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष अभियान की शुरूआत की है। आबकारी निरीक्षक अजय यादव के अनुसार इसके लिए अलग-अलग खंडों में टीमों का गठन कर दिया गया है।
सभी टीमें अन्य राज्यों से शराब की तस्करी के साथ ही इस बात पर भी नजर रखेंगी कि कहीं बिना अस्थायी लाइसेंस लिए शराब तो नहीं परोसी जा रही है। विशेष रूप से शहर के होटल और रेस्टोंरेंट्स पर नजर रखी जाएगी।
अजय यादव ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर में 6 लीटर तक ब्रांडी, रम, व्हीस्की, वोदका की बोतलें रख सकता है। जबकि वाइन के लिए यह लिमिट 3 लीटर प्रति व्यक्ति निर्धारित है।
इसी प्रकार बीयर की लिमिट प्रति व्यक्ति 7.8 लीटर (11 बोतल) निर्धारित है। इससे ज्यादा शराब के साथ अगर कोई व्यक्ति मिलता है या इससे ज्यादा का स्टाक करता है तो उसे आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें भी खास बात यह है कि सभी बोतलें यूपी की ही होनी चाहिए। किसी अन्य राज्य की शराब प्रति व्यक्ति सिर्फ एक ही बोतल रख सकता है।