फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बस की लोकल बॉडी बनवाई तो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

Sun, 19 Feb 2017 11:43 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
विज्ञापन
बस - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
बस की लोकल बॉडी बनवाने पर अब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन पर ब्रेक लग गया है। परिवहन विभाग के लखनऊ मुख्यालय की ओर से बस की बॉडी बनवाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।
विज्ञापन


सरकारी हो या प्राइवेट हर किसी को विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त डीलर्स से ही बस की बॉडी बनवानी होगी। अगर कोई लोकल बॉडी बनवाता है तो उसके वाहन का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

नई बॉडी बनवाने के बाद डीलर्स की ओर से गाड़ी मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। लोकल बॉडी के चलते होने वाले हादसों में जान-माल के अधिक नुकसान के चलते विभाग ने यह फैसला लिया है।
विज्ञापन


एटा हादसे में हुई जांच में भी बस की लोकल बॉडी होने की बात सामने आयी थी। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत सिंह ने बताया कि नई बस बॉडी के लिए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब रजिस्टर्ड डीलर से बॉडी बनवाने व उसके सर्टिफिकेट देने के बाद ही विभाग में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें