गाजियाबाद। नगर निगम ने गृह व व्यावसायिक कर जमा करने पर मिलने वाली छूट की समयसीमा एक महीने बढ़ा दी है। अब भवन स्वामी 30 सितंबर तक छूट का लाभ उठा सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित थी। निगम के अनुसार, अभी करीब पौने तीन लाख भवन स्वामी कर जमा करने से वंचित हैं।
महापौर सुनीता दयाल ने सोमवार को छूट की समयसीमा बढ़ाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भवन स्वामियों को संपत्ति कर पर 20 फीसदी, कूड़ा पृथक्करण पर 10 फीसदी, ब्याज पर 12 फीसदी और ऑनलाइन भुगतान पर दो फीसदी छूट दी जा रही है। जनहित को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई गई है।
4.50 लाख करदाताओं में 1.55 लाख ने जमा किया कर : नगर निगम क्षेत्र में करीब 4.50 लाख गृह व व्यावसायिक करदाता हैं। इनमें से अब तक 1.55 लाख भवन स्वामियों ने कर जमा किया है।
ओटीएस योजना में शामिल बकायेदारों को अलग रखने पर करीब पौने तीन लाख भवन स्वामी अभी कर जमा नहीं कर पाए हैं। निगम ने ऐसे भवन स्वामियों से सितंबर में कर जमा कर छूट का लाभ लेने की अपील की है। 30 सितंबर के बाद छूट का लाभ नहीं मिलेगा और अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है।