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Ghaziabad News: सौतेली मां और उसकी सहेली 11 वर्षीय बच्चे की हत्या की दोषी

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गाजियाबाद। दो वर्ष पहले मोदीनगर में 11 वर्षीय बच्चे की हत्या में अदालत ने सौतेली मां और उसकी सहेली को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में दोनों की सजा पर नौ दिसंबर को सुनवाई होगी।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, गोविंदपुरी डबल स्टोरी निवासी राहुल ने 16 अक्तूबर 2023 को मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि वह अपने 11 वर्षीय बेटे शब्द और दूसरी पत्नी रेखा के साथ रहते थे। रेखा अपनी पहली शादी से हुई डेढ़ वर्षीय बेटी परी को भी साथ लाई थी।एक दिन शब्द अचानक लापता हो गया।

पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो शब्द घर में जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन बाहर नहीं निकला। शक के आधार पर घर में उसकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान पुलिस की नजर घर के सेप्टिक टैंक पर पड़ी, जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। उसके ऊपर लकड़ी का फट्टा रखा था।
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पुलिस ने टैंक में डंडा डालकर देखा तो वह अंदर जाकर किसी चीज में अटक गया। इसके बाद टैंक की ठीक से जांच की गई तो उसमें बच्चे का शव निकला। उसे पैर में चुन्नी के साथ पत्थर बांधकर टैंक में फेंका गया था। बच्चे की गर्दन पर चोट के निशान थे। पहले तो रेखा बार-बार बयान बदलती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपराध स्वीकार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, रेखा को लगता था कि शब्द बड़ा होकर उसे और उसकी बेटी को स्वीकार नहीं करेगा। इसी भय में उसने अपनी सहेली पूनम की मदद से टीवी पर एक क्राइम सीरियल को देखकर हत्या की योजना बनाई। सीरियल में दिखाए गए तरीके से ही दोनों ने बच्चे को मारकर पानी में डुबोया।

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। बाद में पूनम को जमानत मिल गई, जबकि रेखा जेल में ही बंद है। सुनवाई के बाद अदालत ने पूनम को भी दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है।
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