गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके में 14 वर्षीय किशोरी ने कानून का हवाला देते हुए अपने मौसा के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी मौसा उसे काफी देर तक घूरता रहा। उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है।
पीड़िता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मूलरूप से महाराष्ट्र की रहने वाली महिला का पति संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। बाद में पता चला कि पति की मौत हो चुकी है।
इसके बाद कुछ समय पहले वह अपनी 14 वर्षीय बेटी को लेकर भाटिया मोड़ निवासी अपने रिश्ते के बहनोई अनिल कुमार के पास आकर रहने लगी थी। महिला की नाबालिग बेटी ने बृहस्पतिवार को पुलिस बुलाकर बखेड़ा कर दिया। उसका कहना था कि उसका मौसा अनिल उसे ताकता रहता है।
बृहस्पतिवार को भी वह काफी देर तक उसे घूरता रहा। आरोपी ने किशोरी को गलतफहमी होने की बात कही, पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन पीड़िता जिद पर अड़ गई। पीड़िता ने कहा कि उसने अखबार में पढ़ा था कि 14 सेकंड से अधिक तक किसी लड़की या महिला को घूरना छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। उसका मौसा तो उसे काफी देर तक ताकता रहा। ऐसे में मुकदमा लिखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।