गाजियाबाद। यातायात नियम तोड़ने पर कटने वाला चालान वर्चुअल कोर्ट से भरने पर जुर्माने की राशि में 50 से 90 फीसदी तक राहत मिल रही है। हालांकि, यह सुविधा वर्चुअल कोर्ट में चालान का संदेश आने के बाद 90 दिन तक ही उपलब्ध रहती है। उसके बाद चालान का भुगतान कोर्ट में ही करना होगा।
न्यायालय प्रबंधक मनोज मिश्र ने बताया कि चालान भरने के लिए अब अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल कोर्ट व्यवस्था से घर बैठे मोबाइल फोन से जुर्माना जमा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्चुअल कोर्ट सुविधा ई-कोर्ट प्रणाली के तहत संचालित होती है। इसमें वाहन स्वामी अपने चालान की जानकारी ऑनलाइन देख और वहीं से उसका भुगतान कर सकते हैं।
यह व्यवस्था खास तौर पर मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए लागू की गई है।
प्रबंधक ने बताया कि गाजियाबाद वर्चुअल कोर्ट के पास मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के चालान पर जुर्माना तय करने का अधिकार है। वर्तमान में वर्चुअल कोर्ट में लगभग चार लाख चालान लंबित हैं।