गाजियाबाद। चाकू रखने के जुर्म में अदालत ने बुलंदशहर के जहंगीराबाद जटवाई निवासी गुड्डू उर्फ योगेश को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने अपना अपराध स्वीकार कर कम से कम दंड दिए जाने की याचना की थी। यह भी कहा था कि लंबे समय से जेल में बंद है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार उपनिरीक्षक सेवाराम ने विजयनगर थाने में चार सितंबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उपनिरीक्षक ने बताया था कि विजय नगर तिराहे पर दो युवक गुड्डू और विजेंद्र बस की इंतजार में कहीं जाने की तैयारी में थे। सूचना मिली कि उनके पास अवैध चाकू है। दबिश देकर बाईपास तिराहे से लालकुंआ की तरफ सड़क पर दोनेां को पकड़ लिया था। पूछताछ में एक ने अपना नाम गुडडू उर्फ योगेश बताया जिसके कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ था। जबकि दूसरे के पास कोई चीज बरामद नहीं हुई थी।