गाजियाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी द्वारा की गई शिकायत पर विशेष पॉक्सो अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए उसकी मां और उसके दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश लालबाबू यादव ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मामले की विवेचना कर 17 अक्तूबर तक रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए।
किशोरी की ओर से दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसके पिता मां और उसके भाई-बहन के साथ जयपुर में रहते थे। कुछ महीने पहले व्यवसाय के सिलसिले में पिता गुजरात गए थे। वहां पर सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार इंदिरापुरम क्षेत्र में आकर रहने लगा। किशोरी के चाचा ने उसकी मां की नौकरी एक निजी स्कूल में लगवा दी। वहां पर मां की दोस्ती एक युवक से हो गई। अब मां और उसका दोस्त युवक उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। विरोध करने पर युवक कहता है कि उसकी मां के कहने पर हरकतें कर रहा है। शिकायत के अनुसार, युवक उसका पीछा करता था और आपत्तिजनक हरकतें करता था। किशोरी का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया और उसकी निजी जानकारी वायरल करने की धमकी दी गई। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।