गाजियाबाद। मोदीनगर क्षेत्र में स्कूल जा रही 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी वंशु की दूसरी जमानत अर्जी पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने कहा कि आरोपी को जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए अर्जी खारिज की जाती है।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार मोदीनगर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि किशोरी 15 अक्तूबर को स्कूल जा रही थी। आरोप लगाया कि रास्ते में वंशु प्रजापति उसे बाइक पर बैठाकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने वंशु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके अधिवक्ता ने दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी।