संभागीय परिवहन विभाग ने रोड टैक्स नहीं जमा करने वाले व्यावसायिक वाहन मालिकों के खिलाफ अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से 11 हजार से अधिक ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। इनके ऊपर टैक्स के 20 हजार से अधिक रुपये बकाया हैं। इस लापरवाही से सरकार का लगभग 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व बकाया है।
ऐसे वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग की ओर से अब नोटिस भेजकर बकाया रकम जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तय समय सीमा में टैक्स जमा न करने पर उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यह आरसी सीधे जिला प्रशासन को भेजी जाएगी। इसके बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें वाहन की कुर्की, बैंक खाते सीज करने और गंभीर मामलों में जेल तक की कार्रवाई संभव है। जिन वाहन मालिकों की गाड़ियां कबाड़ हो चुकी हैं या लंबे समय से सड़क पर नहीं चल रही हैं, वे 15 दिन के भीतर आरटीओ कार्यालय में संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करें।