500 व 1000 के नोट बदलने या जमा करने में लोगों के बीच बृहस्पतिवार को भ्रम की स्थिति रही। कई लोग बैंकों में अपना आईडी प्रूफ और उसकी फोटोस्टेट कॉपी लेकर नहीं पहुंचे। ऐसे में घंटों लाइन में इंतजार के बाद भी उन्हें बिना रुपये बदले ही निराश वापस लौटना पड़ा।
आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार रुपये बदलने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना आईडी प्रूफ और उसकी फोटो कॉपी लेकर जाएं तो उन्हें बिना किसी झंझट के रुपये बदलकर दिए जाएंगे। एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 हजार रुपये तक बदल सकता है।केंद्र सरकार ने मंगलवार को 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है।
बृहस्पतिवार को आरबीआई के आदेशानुसार सरकारी और प्राइवेट बैंकों के साथ हेड पोस्ट ऑफिस में इन नोटों को बदलने का कार्य शुरू किया गया। हालांकि पहले दिन लोगों के बीच भ्रम की स्थिति रही, जिस वजह से नोटों को बदलने में व्यवधान भी पैदा हुआ।
क्या लेकर आएं आईडी प्रूफ
ग्राहक जब 500 और 1000 का नोट बदलने के लिए बैंक जाएं तो अपने साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सरकारी या पीएसयू का आईडी कार्ड में से कोई भी एक आईडी साथ लेकर जाएं। बैंक में ग्राहकों को एक फार्म भरना होगा। बैंक से ही मिलने वाले इस फार्म की फोटोकॉपी भी मान्य है।
फार्म में नोट बदलने वाले व्यक्ति को अपना नाम, नोट और आईडी का विवरण देना होगा। काउंटर पर फार्म के साथ आईडी की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। इसके साथ ही आईडी की मूल कापी भी दिखानी होगी। कर्मचारी फार्म चेक करने के बाद ही रुपये बदलेंगे। एक दिन में सिर्फ अधिकतम 4000 हजार रुपये ही बदले जाएंगे।
प्रक्रिया नोट समय अवधि लिमिट कहां होंगे जमा
नोट बदलना पुराने नोट 30 दिसंबर 4000 बैंक और पोस्ट ऑफिस
नोट जमा करना पुराने नोट 10 नवंबर-30 दिसंबर नो लिमिट बैंक और पोस्ट ऑफिस
नोट जमा करना पुराने नोट 31 दिसंबर-31 मार्च नो लिमिट आरबीआई
निकासी नए नोट 10 नवंबर के बाद अधिकतम- एक दिन में 10 हजार बैंक और पोस्ट ऑफिस
(सप्ताह में अधिकतम20 हजार) (स्लिप और चेक से) निकासी
नए नोट 10- 18 नवंबर 2 हजार प्रतिदिन एटीएम द्वारा
19 नवंबर के बाद 4 हजार प्रतिदिन एटीएम द्वारा