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हाउस टैक्स 31 तक न किया जमा तो फिर नहीं मिलेगी छूट

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amar ujala - फोटो : amar ujala
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हाउस टैक्स 31 तक न किया जमा तो फिर नहीं मिलेगी छूट
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गाजियाबाद। हाउस टैक्स में अगर छूट का फायदा उठाना है तो 31 जनवरी से पहले जमा करना होगा। 31 जनवरी के बाद टैक्स जमा कराने वाले भवन मालिकों को नगर निगम छूट का लाभ नहीं देगा। फरवरी से नगर निगम टैक्स बकाएदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बकाएदारों के प्रतिष्ठानों पर सीलिंग, कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।
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दरअसल, नगर निगम अब पूरे वित्तीय वर्ष में टैक्स पर छूट नहीं देता है। नगर निगम एक अप्रैल से 31 अगस्त तक 20 फीसदी, एक सितंबर से 30 सितंबर तक 15 फीसदी, एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक 10 फीसदी और एक दिसंबर से 31 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा कराने वालों को पांच फीसदी छूट दी जाएगी। ऐसे में अब छूट पाने के लिए सिर्फ 6 दिन बचे हैं। इसके बाद टैक्स जमा कराने वालों को पांच फीसदी भी छूट नहीं मिलेगी। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा का कहना है कि फरवरी के बाद टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कराई जा रही है। फरवरी से बकाया वसूली पर फोकस रहेगा। उनका कहना है कि शासन ने बकाया वसूली को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।
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