अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त अब्दुल समद को नोटिस जारी कर 8 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2015 फरवरी में सामाजिक परिवर्तन समिति द्वारा प्रताप विहार आवासीय इलाके में निगम द्वारा डंपिंग ग्राउंड बनाने के विरोध कोर्ट में रिट दाखिल की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम को आवासीय इलाके से डंपिंग ग्राउंड हटाने के आदेश दिए थे।
कोर्ट आदेश के बावजूद निगम अधिकारियों द्वारा डंपिंग ग्राउंड हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। डंपिंग ग्राउंड न हटाने से नाराज सामाजिक परिवर्तन सेवा समिति द्वारा अप्रैल 2015 में अवमानना याचिका दाखिल की गई। उच्च न्यायालय द्वारा एक बार फिर से निगम अधिकारियों को डंपिंग ग्राउंड हटाने के आदेश किए।
समिति अध्यक्ष अनीस अंसारी ने बताया कि दोबारा भी जब अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समिति ने फिर से कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। 15 जून को इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त अब्दुल समद को नोटिस जारी करते हुए 8 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं।