गाजियाबाद। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। विवाहित के पिता डाॅ. बाबूराम स्वामी ने त्रिपुरा अगरतला के एनसीसी थाने में अंश शर्मा, संजय शर्मा, पूजा, नेहा शर्मा, जयकिशन शर्मा, कांता शर्मा, सागर शर्मा और स्वाति शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामला गाजियाबाद का होने के चलते केस सिहानी गेट थाने ट्रांसफर किया गया है।
एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि अगरतला निवासी डॉ. बाबूराम स्वामी ने बताया कि उनकी बेटी प्रियंका स्वामी की शादी छह मार्च 2026 को सिहानी गेट क्षेत्र के अशोक नगर निवासी अंश शर्मा के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी से पहले अंश ने अपने बायोडाटा में बीकॉम पास होने और तुराबनगर में मकान व पंचवटी में दो फ्लैट होने की जानकारी दी थी। इन बातों पर भरोसा कर परिवार ने शादी की। अंश और उसके परिवार ने मां के इलाज के नाम पर आर्थिक मदद मांगी थी। परिवार ने तीन लाख रुपये का चेक, रोका समारोह में 51 हजार रुपये कैश, सोने की अंगूठी, कीमती घड़ी और अन्य सामान दिया। शादी के बाद बेटी को पता चला कि अंश के 12वीं तक पढ़ा है। तुराबनगर की संपत्ति बिक चुकी थी और अशोक नगर का मकान भी उसका अपना नहीं था। आठ मार्च को बेटी ने चेक और कुछ दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की तो पति और ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद दहेज की मांग शुरू करते हुए स्त्रीधन भी कब्जे में ले लिया। 29 अगस्त को अगरतला में अज्ञात लोगों द्वारा धमकी भी दी गई। दो सितंबर को अगरतला के एनसीसी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि अगरतला से मामला गाजियाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। सिहानी गेट थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।