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जांच में बड़ा खुलासा : चार पहिया वाहन वाले परिवार भी ले रहे सरकारी राशन

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हापुड़। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा चलाए गए व्यापक सत्यापन अभियान में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे थे, जो निर्धारित पात्रता के दायरे में नहीं आते। इनमें चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, जीएसटी पंजीकृत व्यापारी, पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि के मालिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोग शामिल हैं। सत्यापन के बाद विभाग ने ऐसे 7,094 राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं।
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शासन के निर्देश पर जिले में समय-समय पर राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाता है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलने वाला खाद्यान्न केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। हाल ही में जिलेभर में राशन कार्डधारकों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी अभिलेखों का मिलान भी किया गया।
जांच में सामने आया कि कई परिवार, जिनके पास चार पहिया वाहन हैं, पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि है या जो नियमित रूप से जीएसटी का भुगतान करते हैं, वे वर्षों से सरकारी राशन का लाभ ले रहे थे। पात्रता से अधिक आय और संपत्ति होने की पुष्टि के बाद विभाग ने ऐसे सभी राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए।
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जिले में 9.50 लाख से अधिक यूनिट को मिलता है राशन
जिले में प्रतिमाह करीब 9.50 लाख से अधिक यूनिट को सरकारी राशन वितरित किया जाता है। सरकार जरूरतमंद परिवारों को गेहूं, चावल सहित अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल सके। दूसरी ओर, कई पात्र परिवार राशन कार्ड बनवाने के लिए लगातार कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। विभाग का कहना है कि निरस्त किए गए 7,094 राशन कार्डों के स्थान पर पात्र लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है।
अपात्र राशन कार्ड निरस्तीकरण का विवरण
अपात्रता का कारण
निरस्त राशन कार्ड
परिवार में चार पहिया वाहन
656
परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक
3,185
परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक
2,478
जीएसटी कारोबार/टर्नओवर 25 लाख रुपये से अधिक
77
परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि
698
कोट
अपात्र व्यक्तियों को योजना से हटाकर पात्र लोगों को जोड़ा गया है। जांच में अपात्र पाए गए सभी राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड का उपयोग कर रहा है तो वह स्वयं कार्ड निरस्त कराने के लिए आवेदन करे। भविष्य में जांच के दौरान अपात्र पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। - डॉ. सीमा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी
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