गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर लगने से तीन कांवड़ियों की मौत और दो के घायल हो जाने के मामले में आरोपी वकील निकुंज जैन (40) को पुलिस ने बृहस्पतिवार की दोपहर कोर्ट में पेश किया। उसे जमानत मिल गई है। उसकी पैरवी के लिए कई वकील मौजूद रहे।
मेरठ के तिलक रोड निकासी निकुंज के खिलाफ भोजपुर थाना पुलिस ने बुधवार को नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। मेडिकल परीक्षण में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने केस गैर इरादतन हत्या की धारा में दर्ज किया था।
उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट जूनियर डिवीजन के न्यायाधीश अभिषेक कुमार पांडेय की कोर्ट में पेश किया गया। एडीजीसी ने जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि निकुंज ने नशे की हालत में कार दौड़ाई। ऐसे में उसका अपराध जमानत देने योग्य नहीं है। कोर्ट ने पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली।
-यह था मामला : हादसे में फरीदाबाद के तिंगाव थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह, उनके भाई हरेंद्र और दोस्त अजय की मौत हो गई थी। उनके दो दोस्त घायल हुए थे। ये पांचों लोग हरिद्वार से कांवड़ ला रहे थे। रास्ते में रुककर अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बेकाबू कार से उन्हें रौंद दिया गया। हरेंद्र, देवेंद्र और अजय की मौत हो गई थी। उनके दो दोस्त घायल हो गए थे।