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Ghaziabad News: नामांकन पत्र में दी अधूरी जानकारी वार्ड 35 की पार्षद की छिन गई कुर्सी

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गाजियाबाद। नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी देने की वजह से नगर निगम के वार्ड 35 (अकबरपुर बहरामपुर) की निर्दलीय पार्षद रितु चौधरी कुर्सी चली गई है। कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए चुनाव को निरस्त कर दिया है। अब वार्ड 35 से चुनाव लड़े उम्मीदवारों में से किसी एक को पार्षद घोषित किया जाएगा। इसके लिए सभी के नामांकन पत्रों की जांच होगी।
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अपर जिला जज इंदू द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को दिए अपने आदेश में यह भी कहा है कि रिटर्निंग आफिसर ने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया। उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस मामले में कोर्ट में अर्जी चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार पिंटू ने दाखिल की थी। पिंटू ने अर्जी में बताया कि रितु ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया, उसके सभी काॅलम नहीं भरे गए थे।
चल और अचल संपत्ति का ब्योरा सही नहीं दिया था। नामांकन पत्र में जो प्रस्तावक लिखे गए थे, बाद में उनके नाम बदल दिए गए। याचिकाकर्ता ने पार्षद रितु चौधरी के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर समेत नौ लोगों पर आरोप लगाया था।
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23 वोट से जीती थीं रितु : नगर निगम का चुनाव 11 मई 2023 को हुआ था। परिणाम 13 मई को आया था। वार्ड 35 से जीतीं रितु चौधरी को 1496 वोट मिले थे। वह 23 वोट से जीती थीं। दूसरे स्थान पर पिंटू रहे थे, उन्हें 1473 वोट मिले थे।



याचिकाकर्ता को भी माना अयोग्य

अदालत ने निर्णय में कहा है कि याचिकाकर्ता पिंटू सिंह ने स्वयं को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने की मांग की थी, लेकिन उनके नामांकन पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अपूर्ण पाया गया। ऐसी स्थिति में उन्हें निर्वाचित उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा सकता। वहीं पिंटू का कहना है कि उनका चुनाव से संबंधित कोई भी दस्तावेज सुनवाई के दौरान अदालत में दाखिल नहीं हुआ था।
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