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मान्यता के लिए स्कूल के नाम से खरीदनी होगी भूमि

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मान्यता के लिए स्कूल के नाम से खरीदनी होगी भूमि
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गाजियाबाद। अब नए स्कूल के लिए मान्यता लेना आसान नहीं होगा। मान्यता लेने से पहले लोगों को जिस नाम से स्कूल खोलना है। उसके नाम जमीन खरीदनी होगी। अगर, अपनी जमीन है तो उसे भी स्कूल के नाम से कराना होगा। बिना उसके अब मान्यता नहीं मिलेगी। जिले में करीब एक दर्जन से अधिक स्कूलों की फाइलों को वापस कर दिया गया है।
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कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता मिलती है। खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए की रिपोर्ट के बाद मान्यता दी जाती थी। अब नए स्कूलों को मान्यता देने के लिए नई प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो भी कक्षा एक से आठ तक के विद्यालय मान्यता लेने के लिए फाइल बेसिक शिक्षा कार्यालय में जमा करेंगे। उन्हें पहले स्कूल के नाम से जमीन खरीदनी होगी। लोग पहले अपने नाम जमीन खरीद लेते थे। उस पर स्कूल का निर्माण कर देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। आपको स्कूल के नाम से जमीन खरीदनी होगी। फाइल के साथ जमीन के कागज भी लगाने होंगे। यदि आपकी अपनी जमीन है। तो जितनी जमीन पर आपको स्कूल का निर्माण करना है। उस जमीन का बैनामा स्कूल के नाम से कराना होगा। तभी मान्यता की फाइल मान्य होगी। उन्होंने बताया कि जिले से एक दर्जन फाइलें मान्यता के लिए आई हैं। उन्हें वापस कर दिया था। अब छह फाइलें और आई हैं। उन्हें भी वापस किया जा रहा है।
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