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दो फैक्टरी सील, हाउस टैक्स जमा न कराने पर 12 संपत्तियों पर कार्रवाई

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दो फैक्टरी सील, हाउस टैक्स जमा न कराने पर 12 संपत्तियों पर कार्रवाई
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गाजियाबाद। बकाया हाउस टैक्स जमा न कराने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को नगर निगम ने 12 बकाएदारों के प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। कई बकाएदारों ने मौके पर ही पैसा जमा करा दिया तो अन्य लोगों के प्रतिष्ठानों पर कुर्की से पूर्व अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तीन दिन में पैसा जमा न करने पर निगम कुर्की करेगा।
नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने दिसंबर में टैक्स विभाग के अधिकारियों को 31 मार्च तक 100 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली का लक्ष्य दिया था। इसे पूरा करने के लिए निगम के पांचों जोन में बकाएदारों की सूची तैयार कर मंगलवार से कार्रवाई शुरू कर दी। निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा के नेतृत्व में मंगलवार को निगम की टीम वैशाली के महागुन मॉल को सील करने पहुंची। इस पर 18.30 लाख रुपया बकाया था। मॉल प्रबंधन ने नगर निगम को 5 लाख का भुगतान कर बाकी रकम जमा कराने के लिए मोहलत मांगी है। वैशाली में ही खूबसूरत होम नाम के प्रतिष्ठान पर सील लगाने पहुंचे निगम अधिकारियों को प्रबंधन की ओर से बकाया 2.14 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इनके अलावा कविनगर जोन में राजबाला कौशिक के नाम से बनी संपत्ति पर 2.56 लाख रुपया बकाया था। उन्होंने 172275 रुपये तत्काल जमा करा दिया। नगर निगम ने विजयनगर सेक्टर-12 स्थित एफ-359 को सील कर दिया। इस पर 53369 रुपया बकाया है। इसके अलावा मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में भी एक फैक्टरी को सील किया गया है।
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इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
नाम बकाया रकम कार्रवाई
हरदेव सहाय, वार्ड-12 99 हजार तत्काल रकम जमा कराई
एसएसजीटीआर प्रतिष्ठान 106000 रकम जमा करा दी गई।
बुन्दु खान, मिर्जापुर 3020271 बकाया रकम का चेक दिया
चंद्रपाल, विजयनगर 53369 सीलिंग की कार्रवाई की गई।
विनोद कुमार, विजयनगर 50643 25 हजार रुपये जमा कराए।
अंसल प्लाजा, वैशाली 2 करोड़ रुपये कुर्की के लिए नोटिस चस्पा किया।
क्लाउड-9 वैशाली 2 करोड़ रुपये कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया।
योगेश यादव, वैशाली 1.22 लाख रुपये कुर्की का नोटिस चस्पा किया।
होटल कौशांबी 17 लाख रुपये कुर्की का नोटिस चस्पा किया।
फरवरी के बाद नहीं मिलेगी छूट
नगर निगम वर्तमान वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा कराने वालों को इस बार 28 फरवरी तक 10 फीसदी छूट देगा। एक मार्च से यह छूट खत्म हो जाएगी। वहीं 31 मार्च के बाद टैक्स जमा कराने वालों को न तो छूट का लाभ मिलेगा और उनसे 12 फीसदी ब्याज भी वसूला जाएगा।
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कोट
जिन संपत्तियों को सील किया गया है, उनसे पूरी वसूली के बाद ही सील हटाई जाएगी। यह कार्रवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। जिन संपत्तियों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। उन्हें दी गई मोहलत की अवधि खत्म होने पर कुर्की की जाएगी। - डॉ. संजीव सिन्हा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
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