निलंबित ईओ निहारिका चौहान फिर चार्ज लेने पहुंचीं मुरादनगर
मुरादनगर। बंबा रोड स्थित श्मशान घाट हादसे के बाद निलंबित की गई नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान मंगलवार को फिर चार्ज लेने पालिका कार्यालय पहुंचीं। उनका कहना है कि उन्हें निलंबन पर कोर्ट से स्टे मिल गया है। हालांकि वह चार्ज नहीं ले पाईं। उन्होंने चेयरमैन कार्यालय में योगदान आख्या का पत्र रिसीव करा दिया है।
मुरादनगर श्मशान घाट हादसे के बाद ईओ निहारिका चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद शासन मुरादनगर नगर पालिका में दूसरे ईओ अभिषेक कुमार को तैनात कर चुका है। पूर्व ईओ निहारिका चौहान का कहना है कि बीते 9 अगस्त को हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर स्टे दे दिया है। आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर मंगलवार शाम करीब चार बजे वह मुरादनगर नगर पालिका पहुंचीं, लेकिन वहां न तो मौजूदा ईओ मिले और न ही चेयरमैन विकास तेवतिया मिले। इसके बाद उन्होंने चेयरमैन कार्यालय में अपना आवेदन पत्र रिसीव कराया और लौट गईं। उधर, नगर पालिका चेयरमैन विकास तेवतिया का कहना है कि मंगलवार शाम चार बजे तक वह कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान कोर्ट का कोई आदेश उनके पास नहीं आया और न ही पूर्व ईओ उनसे आकर मिलीं। उन्होंने कहा कि पूर्व ईओ निहारिका चौहान के निलंबन पर स्टे ऑर्डर की भी जानकारी उन्हें नहीं है।
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शासन को भी भेजा पत्र, आज डीएम को देंगी आवेदन
मुरादनगर नगर पालिका की पूर्व ईओ निहारिका चौहान का कहना है कि कोर्ट में सरकार की ओर से भी अधिवक्ता मौजूद थे। उनके माध्यम से सरकार के पास भी स्टे ऑर्डर की कॉपी पहुंच गई है। इसके अलावा उन्होंने भी शासन को आदेश की कॉपी के साथ आवेदन पत्र भेज दिया है। बुधवार को वह कलक्ट्रेट पहुंच डीएम से मिलकर उन्हें आवेदन पत्र देंगी। उनका कहना है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने की मांग रखेंगी।
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यह था मामला
बीती 3 जनवरी को बंबा रोड स्थित श्मशान घाट के गलियारे की छत गिर गई थी। इसके मलबे में दबकर 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान, जेई चंद्रपाल सिंह, ठेकेदार अजय त्यागी समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में शासन ने जेई चंद्रपाल सिंह सहित चार लोगों पर रासुका लगाई थी। हादसे के तीन माह बाद निहारिका चौहान को जमानत मिली थी।