फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ले-आउट के हिसाब से महागुनपुरम में विकसित होगा ग्रीन एरिया, एनजीटी के आदेश 19-13-43

विज्ञापन
विज्ञापन
ले-आउट के हिसाब से महागुनपुरम में विकसित होगा ग्रीन एरिया
विज्ञापन

गाजियाबाद। एनएच-9 स्थित महागुनपुरम सोसायटी में बिल्डर ने खेल करते हुए ले-आउट के हिसाब से तय ग्रीन एरिया विकसित नहीं किया। 8000 की आबादी वाली बड़ी सोसायटी के रेजिडेंट्स की शिकायत पर अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) ने 2018 में मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में केस दायर किया था। उसी साल एनजीटी के आदेश के बावजूद जीडीए और बिल्डर ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब 2020 में एओए की दोबारा डाली गई याचिका पर एनजीटी ने जीडीए को ले-आउट के हिसाब से ग्रीन एरिया विकसित करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने जीडीए को ग्रीन एरिया विकसित करने के लिए दिसंबर तक का समय दिया है।
ग्रीन एरिया के बड़े हिस्से में क्लब, पूल, जीटी सेट लगाया
महागुनपुरम सोसायटी एओए पदाधिकारियों का कहना है कि सोसायटी में तय ले-आउट के हिसाब से बिल्डर ने ग्रीन एरिया विकसित नहीं किया। ग्रीन एरिया की जगह पर क्लब के सामने जेनरेटर सेट लगा दिया गया। वहीं, सोसायटी के क्लब व स्वीमिंग पूल का बड़ा हिस्सा ग्रीन एरिया की जमीन पर बना हुआ है। ऐसे में नियमानुसार तय ग्रीन एरिया आधा रह गया है। इसी मामले में दाखिल केस पर एनजीटी ने आठ जुलाई को तय ले-आउट के अनुसार ग्रीन एरिया के विकास का निर्णय सुनाया है।
विज्ञापन

पहले केवल निरीक्षण कर की गई खानापूर्ति
महागुनपुरम सोसायटी एओए की 2018 की याचिका पर एनजीटी ने जीडीए को ले-आउट के अनुसार सोसायटी में ग्रीन एरिया पूरा कराने के आदेश दिए थे। मामले में कोई कार्रवाई न होने पर बीते साल एओए पदाधिकारियों ने फिर शिकायत की। एनजीटी के आदेश पर जीडीए अधिकारियों और बिल्डर प्रतिनिधियों ने सोसायटी में मौके पर जाकर निरीक्षण तो किया। लेकिन निरीक्षण के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में मामले में आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी भी जाहिर की गई है।
मुख्य मार्ग के ग्रीन एरिया में भी हुआ खेल
सोसायटी एओए के मुताबिक एनएच-9 से सोसायटी तक आने वाले 200 मीटर मार्ग में नौ मीटर की सड़क व नौ मीटर का ग्रीन एरिया था। लेकिन बिल्डर ने ग्रीन एरिया की जगह 18 मीटर की सड़क का निर्माण कर दिया।
रेजिडेंट्स को न्याय की जगी आस
1. सोसायटी के ग्रीन एरिया में बिल्डर ने डीजी सेट, बड़े हिस्से में क्लब व पूल का निर्माण किया था। ऐसे में 2018 की याचिका पर दूसरी बार फैसला सुनाते हुए एनजीटी ने जीडीए व बिल्डर को सोसायटी ले-आउट के अनुसार ग्रीन एरिया पूरा कराने के आदेश दिए हैं। -- नवीन तोमर, अध्यक्ष, एओए महागुनपुरम सोसायटी
विज्ञापन

2. सोसायटी के ग्रीन एरिया पर बिल्डर का अतिक्रमण है। अब एनजीटी के आदेश के बाद जीडीए द्वारा पास ले-आउट के तहत ग्रीन एरिया विकसित हो सकेगा। ग्रीन एरिया संबंधी कार्रवाई को दिसंबर तक पूरा कराने के एनजीटी ने आदेश दिए हैं। -- योगेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष, एओए महागुनपुरम सोसायटी
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें