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किन्नर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

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किन्नर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
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गाजियाबाद। लोनी क्षेत्र में किन्नर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी। किन्नर के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी सुजीत किन्नर बेटे से शादी करने के बाद उसी के मकान में साथ रहता था, लेकिन आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और उसका मकान हड़पना चाहता था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र ने शर्मा ने बताया कि 27 मार्च को लोनी में मृतक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, इसमें बताया था कि उनका बेटा कॉलोनी में अपना मकान बनाकर रहता था। उसका दो साल से सुजीत उर्फ टीक नारायण से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सितंबर 2020 में उससे शादी कर ली और उसी घर में रहने लगा था। मारपीट से तंग आकर बेटे ने 20 मार्च की रात खुदकुशी कर ली थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त सुजीत पर उकसाने के आरोप को गलत बताकर जमानत अर्जी मंजूर करने की अपील की। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंश चंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने किन्नर पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी पति को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया। सुनवाई के बाद जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।
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