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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को आजीवन कारावास

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बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को आजीवन कारावास
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गाजियाबाद। पाक्सो कोर्ट ने मामा-भांजी के रिश्ते को तार-तार करने वाले मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने दोषी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 50 फीसदी पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि थाना ट्रॉनिका सिटी में शाम को थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 15 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि वह परिवार के साथ रहता है। उसके घर में पड़ोस में रहने वाले युवक मनोज का आना जाना था। मनोज को उसकी बेटी मामा बोलती थी। 12 सितंबर 2016 को मनोज व्यक्ति की 11 वर्षीय मासूम बच्ची को कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद मनोज ने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने यह बात अपने मम्मी-पापा या किसी को भी बताई, तो वह उसकी और उसके मम्मी-पापा की हत्या कर देगा। डरकर बच्ची ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन लगातार ब्लीडिंग होने से बच्ची की मां ने देख लिया, जब वह बच्ची से पूछने लगी तो रोते हुए उसने पूरी बात बता दी। बच्ची के पिता ट्रोनिका थाने पहुंचे और मनोज के खिलाफ 15 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मेडिकल जांच में बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट में चली। इस दौरान अदालत में सात गवाह पेश हुए। अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारवास की सजा और जुर्माना सुनाया।
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