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हत्या के मामले में पशु चिकित्सक उसकी पत्नी व वेटे को आजीवन कारावास

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हत्या के मामले में पशु चिकित्सक उसकी पत्नी व बेटे को आजीवन कारावास
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गाजियाबाद। उधार दिए दो लाख रुपये वापस करने के बहाने बुलाकर ले जाकर हत्या करने के मामले में पशु चिकित्सक, उसकी पत्नी और एक बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी का दूसरा बेटा नाबालिग होने से उसकी फाइल अलग कर दी गई है। अपर जिला जज सुनील प्रसाद ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि हत्या का अपराध किया गया है। यह दुर्लभ श्रेणी का कृत्य नहीं है, लेकिन आजीवन कारावास दिए जाने योग्य है।
अधिवक्ता दीपक चौधरी ने बताया कि 12 अगस्त 2015 को मुरादनगर थाने में दीपक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि रात 8:30 बजे वह अपनी चाची कुसुम के घर पर बैठा था। तभी परशुराम त्यागी की पत्नी बीना त्यागी पहुंची और अजय उर्फ टीकम से कहा कि अपने दो लाख रुपये की उधारी वापस ले लो और उसे अपने साथ ले गई। अजय के बाहर जाते ही दीपक और उसकी चाची कुसुम भी बाहर आ गई। उस समय अनंत और उसके छोटे भाई ने अजय को पकड़ रखा था। बीना ने अपने पति परशुराम से कहा कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी आज इसको गोली मार दो। इतना कहते ही परशुराम ने अजय के सीने में गोली मार दी। शोर मचाने पर सभी लोग भाग गए। गंभीर रूप से घायल अजय को गाड़ी में लादकर यशोदा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश किया।
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बचाव पक्ष ने कहा नहीं लिया कर्ज
परशुराम ने अदालत में कहा कि वह पेशे से पशु चिकित्सक और एलआईसी का एजेंट है। साल भर में लाखों की कमाई होती है। मैंने अजय से कभी रुपये उधार नहीं लिया था। पुलिस ने 12 और 13 अगस्त की रात दो बजे मेरे बेटे व मुझे घर से उठाया था, पुलिस ने गंगनहर से गिरफ्तारी बताई है।
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