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नितीश्री ग्रुप के मालिकों समेत पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा

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नितीश्री ग्रुप के मालिकों समेत पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा
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गाजियाबाद। नोएडा सेक्टर-5 स्थित नितीश्री ग्रुप के मलिकों व एजेंटों द्वारा प्लॉट और फिर दुकान देने के नाम पर 7.35 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राजौरी गार्डन निवासी इंद्रजीत सिंह की शिकायत पर एसएसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए। जिसके बाद नंदग्राम पुलिस ने ग्रुप के मालिक अनिल जैन व अंकुर जैन निवासी ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली, अधिकृत प्रतिनिधि प्रदीप शर्मा निवासी मयूर विहार और दो एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इंद्रजीत सिंह मारवाह का कहना है कि वह बिजली के सामान की दुकान करते हैं। नवंबर 2005 में नितीश्री ग्रुप के मालिकों व अधिकृत प्रतिनिधि से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि ग्रुप द्वारा राजनगर एक्सटेंशन में शौर्या सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कंपनी के एजेंट रविंद्र जैन व मोहित जैन के माध्यम से 175 वर्ग गर्ज का प्लॉट 2.85 लाख रुपये देकर बुक कराया। प्लॉट की कीमत 11.38 लाख थी। कुछ समय बाद कंपनी ने उन्हें बताया कि सरकार जमीन अलॉट नहीं कर रही है, लिहाजा प्लॉट नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्लॉट की रकम को फ्लैट में कन्वर्ट करा लें। उन्होंने इनकार करते हुए पैसे वापस मांगे तो कंपनी के मालिक टरकाते रहे।
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2009 में मिलनी थी दुकान, आज तक नहीं मिली
2008 में उनसे कहा गया कि फ्लैट वाली जगह केसामने कामर्शियल कांप्लेक्स बन रहा है। अपना पैसा दुकान में एडजस्ट करा लें। पैसे बचाने के लिए उन्होंने 200 वर्ग फुट की एक दुकान 8.25 लाख में बुक करा दी। दुकान का कब्जा 2009 में देना तय हुआ। दुकान डाउन पेमेंट प्लान पर बुक कराया गया था, जिसमें बेसिक कीमत का 95 प्रतिशत (7.35) लाख बनता था। उन्होंने 90 हजार रुपये छोड़कर बाकी रकम जमा करा दी। आरोप है कि कुल 7.35 लाख रुपये लेने के बाद भी उन्हें दुकान नहीं दी गई। पैसा वापस मांगने पर नहीं लौटाया गया। सीओ द्वितीय अवनीश कुमार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की जाएगी।
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