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हूटर बजाकर स्टंट करना तीन युवकों को पड़ा भारी, वाहनों का 62 हजार का चालान

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हूटर बजाकर स्टंट करना तीन युवकों को पड़ा भारी, वाहनों का 62 हजार का चालान
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गाजियाबाद। यातायात नियमाें का उल्लंघन करते हुए हूटर बजाकर सड़कों पर स्टंट कर रहे वाहनों का पुलिस ने 62 हजार रुपये का चालान किया है। विजयनगर की प्रताप विहार चौकी केपास तीन कारों में युवक खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने चालान की कार्रवाई की है।
महानगर में आए दिन बाइक और कार से स्टंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करती है। शुक्रवार को बारिश के दौरान विजयनगर की सड़कों पर तीन कारों में कुछ युवक बैठे हुए हैं। उन्होंने कार में हूटर बजा रखा है और खिड़कियों के शीशे खोलकर बाहर निकले हुए हैं। हूटर बजने के साथ वह स्वयं भी शोर मचा रहे हैं। सड़क पर हुड़दंग कर रहे युवकों की कुछ लोगों ने वीडियो बना ली और उस वीडियो को वायरल कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार के नंबर से डिटेल निकाली और युवकों के खिलाफ कार्रवाई की।
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- केस-1
वाहन संख्या यूपी 14 बीएच 0801 सूरजपाल सिंह के नाम पंजीकृत है। उन पर सार्वजनिक स्थल पर स्टंट करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार और ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों के उल्लंघन में 10 हजार का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा बिना बीमा के दो हजार रुपये का चालान किया गया है। कुल 22 हजार रुपये का पुलिस ने जुर्माना लगाया है।
- केस-2
वाहन संख्या यूपी 14 सीके 0084 राहुल नागर केनाम पंजीकृत है। इन्होंने यातायात नियमों का का उल्लंघन कर सड़क पर स्टंट किया। इन पर भी स्टंट और बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 10 हजार और ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों के उल्लंघन में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
- केस-3
वाहन संख्या एचआर 51 एई 5200 शेखर कुमार केनाम पंजीकृत है। इन पर भी सार्वजनिक स्थान पर स्टंट करने और अन्य नियम तोड़ने के उल्लंघन में कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीनों वाहन स्वामियों पर 62 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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एआरटीओ प्रवर्तन : सड़कों हूटर बजाने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर दुर्घटना होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। सभी को यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
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