आज से सुबह सात से शाम सात तक खुलेंगी दुकानें
गाजियाबाद। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 600 से नीचे 496 आने के बाद सोमवार से गाजियाबाद अनलॉक हो गया है। 37 दिनों के बाद दुकानें व बाजार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सुबह सात से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। जबकि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। इसको लेकर प्रशासन ने रविवार को दिशानिर्देश जारी किए। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के चलते पूर्णबंदी रहेगी। इस अवधि में बाजारों के अदर साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ही काम होगी। दुकानदारों और खरीदारों को मास्क पहनना और दो गज की दूरी का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस की टीम नियमित रूप से बाजारों का भ्रमण करेगी। अगर कहीं पर उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नियम सुपर मार्केट पर भी लागू होगा।
इन्हें मिली राहत
सरकारी दफ्तर : फ्रंटलाइन दफ्तर जैसे स्वास्थ्य, सफाई व कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। बाकी अन्य कार्यालय 50 फीसदी स्टॉफ क्षमता के साथ खुलेंगे, जिन्हें रोटेशन से बुलाया जाएगा। हेल्प डेक्स कार्य करेंगी।
निजी कार्यालय एवं इंडस्ट्री : निजी कार्यालय वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देंगे। कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनानी होगी। इंडस्ट्री खुली रहेगी और आईडी पर ही श्रमिकों को आने-जाने की इजाजत होगी।
सब्जी मंडी : पूर्व की तरह सब्जी मंडी खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडी को प्रशासन खुले बाजार में लगवाया जाएगा। मंडी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोविड हेल्प डेस्क भी बनेगी।
ढाबे : हाईवे व एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित ढाबों को खोलने की अनुमित होगी। इसी तरह से ठेले और खोमचे वालों को भी खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत।
वेयर हाउस-ट्रांसपोर्ट : ट्रांसपोर्ट व लॉजेस्टिक कंपनियों के कार्यालयों को खोलने की इजाजत होगी। इसी तरह से माल की आवाजाही सुनिश्चित रखने के लिए वेयर हाउस पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी।
अंडा-मांस व मछली शॉप : जिले में संचालित अंडा, मांस व मछली की दुकानों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगी। खुले में मांस बिक्री की इजाजत नहीं दी जाएगी।
ये भी खुलेंगे
गेहूं क्रय केंद्र, खाद-बीज की दुकानें, पौधरोपण अभियान के तहत वन व उद्यान विभाग की नर्सरी खुलेंगी। इसी तरह से कृषि संयंत्रों की दुकानें भी खुली रहेंगी। राजस्व विभाग के न्यायालय भी खोले जा सकेंगे।
ये रहेंगे पूर्ण रूप से बंद
कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स।
इन पर पाबंदी
शिक्षण संस्थान : पूरी की तरह बंद रहेंगे। शैक्षिक कार्य ऑनलाइन चलेगा। प्रशासनिक कार्यों के लिए बीएसए, डीआईओएस और उच्च शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति पर स्कूल व कॉलेजों को कार्यालय खोलने की अनुमति होगी।
रेस्टोरेंट : बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की अनुमित होगी।
इनको कुछ छूट
शादी-समारोह : अधिकतम 25 लोगों की उपस्थिति के साथ शामिल होने की अनुमित होगी। आयोजन स्थल पर दो गज की दूरी को सुनिश्चित कराना होगा। सफाई व सैनिटाइजेशन अनिवार्य है।
अंतिम यात्रा : अंतिम संस्कार व यात्रा में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमित।
धर्मिक स्थल : कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष धार्मिक स्थल खुलेंगे। एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिलेगा।