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चुनाव, परीक्षा और कोरोना की वजह से जिले में धारा 144 लागू

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चुनाव, परीक्षा और कोरोना की वजह से जिले में धारा 144 लागू
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गाजियाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, बोर्ड परीक्षा और लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था और नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जिले में चार मई तक धारा 144 लागू रहेगी।
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डीएम अजय शंकर पांडेय ने धारा 144 लागू कर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि नामांकन के दिनों में ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ नामांकन स्थल से 200 मीटर दूर रहेगी। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक, सहायतार्थ एक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। नामांकन की जांच और प्रतीक आवंटन के दिवस में एक अन्य व्यक्ति के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन करने के लिए विकास खंड, जिला मुख्यालय परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। न ही कोई व्यक्ति को लेकर परिसर में प्रवेश करेगा। किसी भी धार्मिक स्थल को पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति की भावना आहत हो।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार सभा में न तो कोई गड़बड़ी करेगा
और न ही कोई गड़बड़ी कराएगा। साथ ही मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर अपने
पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित नहीं करेगा। शराब या नशे की किसी भी सामग्री का
वितरण भी नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति का पुतला लेकर जाने और
जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
मतदान स्थल तक लोगों को लाने ले जाने के लिए लोग वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे। यदि किसी
भी प्रत्याशी का वाहन मतदान केंद्र के पास मतदाताओं को लाते ले जाते पकड़ा गया तो उनके
खिलाफ कार्रवाई होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची पर किसी उम्मीदवार का नाम
और प्रतीक नहीं होगा। मतदान केंद्रों के आसपास बड़े शिविर भी नहीं लगाए जाएंगे।
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