मासूम से छेड़छाड़ करने वाले को चार वर्ष का कारावास
गाजियाबाद। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मासूम से छेड़छाड़ करने वाले अपराधी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने से मिलने वाली आधी धनराशि पीड़िता के पिता को दिया जाए। अगर अपराधी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे एक माह और कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि पीड़ित बच्ची के पिता ने साहिबाबाद थाने क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि साहिबाबाद क्षेत्र में एक मंदिर के पास 24 जनवरी 2017 की दोपहर उनकी बेटी गई थी। मां ने बच्ची को पूजा करने के लिए 11 रुपये देकर भेजा था। बच्ची के साथ उसका बड़ा भाई व छोटी बहन भी थे। मंदिर में पैसे चढ़ाने के बाद बाहर निकल रही थी तभी बच्ची के भाई व बहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उसी दौरान कालू नामक युवक आया और उसे मंदिर के पास कमरे में ले गया। कमरा बंद करने के बाद उसके साथ अश्लील हरकतें की। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी एक दोस्त आ गई। इससे कालू भाग गया। बाद में बच्ची ने घटना की जानकारी मां को दी। मां ने पति को पूरी घटना बताई थी। इसके पुलिस साहिबाबाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कालू को गिरफ्तार कर लिया। कालू ने पुलिस व अदालत के सामने अपने अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा अपराध नहीं करेगा। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इससे सुनवाई में अदालत के समय की बचत हो गई। अदालत ने शनिवार को अंतिम सुनवाई कर सजा दी। ब्यूरो