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फूड इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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फूड इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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गाजियाबाद। जिले में कार्यरत पूर्व खाद्य निरीक्षक आशुतोष सिंह की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ सवा महीने बाद एक और मुकदमा दर्ज करने का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया है। इस बार मीट विक्रेता ने आरोप लगाया है कि खाद्य निरीक्षक ने अपने चालक की मदद से पचास हजार रुपये की मांग की थी। इसके पहले सितंबर में सब्जी विक्रेता ने उगाही का आरोप लगाया था। फरवरी में खाद्य निरीक्षक ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर व उनके करीबियों द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद उनका तबादला भी गैर जनपद हो गया था।
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वहाब के अधिवक्ता परविंदर नागर ने अदालत को बताया कि लोनी के अशोक विहार में वहाब चिकन मीट के नाम से दुकान चलाते हैं। तीन माह पूर्व आशुतोष सिंह अपने ड्राइवर के साथ गए। उन्होंने स्वयं को फूड इंस्पेक्टर बताया और वहाब से दुकान चलाने के लिए तीस हजार रुपये तुरंत और हर महीने दस हजार रुपये देने को कहा। वह हर महीने दस हजार रुपये लेने लगे। कुछ दिन पहले आशुतोष सिंह दोबारा ड्राइवर के साथ पहुंचे और दुकानदार से पंद्रह हजार रुपये प्रति महीना देने को कहा। आरोप है कि पैसे न देने पर आशुतोष ने दुकान सील कर दी। दुकान की सील खोलने के लिए पचास हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर दुकान बंद कराकर फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया। इस मामले में लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नेश दीप कमल आनंद ने संबंधित थाने को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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