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प्लॉट खरीदार को रास्ता दिया न बिजली, समिति अध्यक्ष समेत तीन पर केस

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प्लॉट खरीदार को रास्ता दिया न बिजली, समिति अध्यक्ष समेत तीन पर केस
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गाजियाबाद। प्लॉट बेचने के बाद बिजली व रास्ते की सुविधा न देने पर कविनगर पुलिस ने इंद्रा एंक्लेव सहकारी आवास समिति के अध्यक्ष विजयपाल सिंह, संचालक वीरेंद्र कुमार व प्लॉट विक्रेता जगमोहन गौतम के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत का केस दर्ज किया है। मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर प्लॉट खरीदार मंडी समिति गोविंदपुरम निवासी अभय चौधरी ने एसएसपी के सामने पेश होकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। एसएसपी ने कविनगर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
पीड़ित अभय चौधरी का कहना है कि उन्होंने इंद्रा एंक्लेव रईसपुर में एक आवासीय प्लॉट जगमोहन गौतम से 10 लाख पांच हजार रुपये में खरीदकर अक्तूबर 2013 में बैनामा कराया था। जिसमें इंद्रा एंक्लेव सहकारी आवास समिति लिमिटेड के नियम-शर्तों के आधार पर विक्रेता जगमोहन गौतम ने बिजली के लिए खंभों की व्यवस्था, पक्के रास्ते व जल निकाली की व्यवस्था करने का दावा किया था। अभय चौधरी का आरोप है कि अब तक उनके प्लॉट पर न तो बिजली की व्यवस्था की गई है और न ही रास्ता बनाया गया है। उन्होंने कई बार आवास समिति के दफ्तर में जाकर इस संबंध में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समिति अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने कहा कि समिति संचालक वीरेंद्र कुमार उनसे मिलेंगे और समिति के कुछ नियम बताएंगे।
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बिजली के नाम पर वसूले 25 हजार, पीड़ित ने वीडियो बनाई
आरोप है कि वीरेंद्र कुमार ने लाइट की व्यवस्था कराने के नाम पर 25 हजार रुपये की मांग की। उन्होंने संचालक को पैसे दे दिए, जिसकी वीडियो भी उनके पास है। आरोप है कि रकम लेने के बाद भी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। इस संबंध में समिति सचिव व अध्यक्ष ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि अभद्रता करके भगा दिया। अभय चौधरी का कहना है कि उन्होंने कविनगर थाने में कई बार जगमोहन गौतम व विजयपाल के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके चलते उन्होंने एसएसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एएसपी संदीप मीणा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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