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छात्रों की पदोन्नति रोकने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

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छात्रों की प्रोन्नति रोकने वाले स्कूलों पर कार्रवाई का आदेश
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गाजियाबाद। फीस के अभाव में छात्र-छात्राओं की प्रोन्नति रोकने वाले स्कूलों के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारी को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फीस जमा न होने के कारण किसी भी छात्र की ऑनलाइन कक्षाएं और प्रोन्नति नहीं रोकी जानी चाहिए। इससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
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गाजियाबाद पैरेंट्स एसोसिएशन ने गुरुकुल स्कूल डासना और सीपीए स्कूल गोविंदपुरम की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से की। उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूल ने छात्रा के पिता द्वारा फीस जमा न कर पाने के कारण कक्षा 11 से कक्षा 12 में प्रमोट नहीं। वहीं सीपीए स्कूल ने फीस के अभाव में छात्र की ऑनलाइन कक्षाएं रोक दीं। मामले का संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने जिलाधिकारी को शिकायतकर्ता से सीधे बात कर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने बताया कि लगातार शासन, प्रशासन एवं शिक्षाधिकारियों से निजी स्कूलों पर कार्रवाई के लिए शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जिसका फायदा उठा निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासनादेश में साफ कहा गया है कि फीस के अभाव में किसी भी छात्र-छात्राओें की कक्षाएं नहीं रोकी जाएंगी और न ही उनकी प्रोन्नति रोकी जाएगी। उसके बावजूद स्कूल मनमानी करके अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान छात्र-छात्राओं का ही हो रहा है।
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