गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से 30 जुलाई को विभिन्न योजनाओं में रिक्त भूखंडों की नीलामी की जाएगी। नीलामी में भूखंड खरीदने के इच्छुक लोग प्राधिकरण की योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जीडीए की ओर से विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नीलामी में शामिल किए जाने वाले भूखंडों को होर्डिंग में बताया गया है। भूखंड खरीदने के इच्छुक लोग मौके की स्थिति को भी करीब से देख सकें इसके लिए भी प्राधिकरण की ओर से व्यवस्था की गई है। नीलामी के दौरान विभिन्न योजनाओं की आवासीय, व्यवसायिक, स्कूल व अन्य संपत्तियां उपलब्ध रहेंगी। इनमें मधुबन बापूधाम औद्योगिक पॉकेट में बैंक और सीएनजी फिलिंग स्टेशन के भूखंड भी शामिल हैं।
इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट एच, इंदिरापुरम योजना न्यायखंड-1, इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक-ए, इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक-बी, इंदिरापुरम योजना शक्तिखंड-4, इंदिरापुरम योजना ज्ञानखंड-1, इंदिरापुरम योजना ज्ञानखंड-3, कौशांबी योजना ब्लॉक-ए, कर्पूरीपुरम योजना, पटेलनगर डी-ब्लॉक, आंबेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर और यूपी बॉर्डर पॉकेट ए में कई आवासीय, व्यावसायिक, दुकान और क्योस्क और भूखंड भी नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों के लिए भी भूखंड नीलामी में रखे जाएंगे। इनमें कोयल एन्क्लेव योजना, इंदिरापुरम न्यायखंड-1, वैशाली योजना सेक्टर-3, वैशाली योजना सेक्टर-6, कौशांबी योजना और प्रताप विहार योजना सेक्टर-11 डी-ब्लॉक में प्राइमरी व नर्सरी स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और डिस्पेंसरी के भूखंड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आरडीसी राजनगर में व्हीकल फ्री जोन में सामुदायिक सुविधा के लिए बने 10 क्योस्क भी तीन साल की लीज पर संचालित करने के लिए नीलाम किए जाएंगे। वहीं, नीलामी में शामिल भवनों के विषय में अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
164 संपत्तियों की होगी नीलामी, 28 तक कर सकते हैं आवेदन
अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नीलामी में विभिन्न योजनाओं में रिक्त 164 संपत्तियों को शामिल किया जा रहा है। इन संपत्तियों को खरीदने के इच्छुक लोग एचडीएफसी बैंक की शाखा से फार्म ले सकते हैं। फार्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई है। संपत्ति की जितनी कीमत होगी उसकी 10 फीसदी राशि का ड्राफ्ट फार्म के साथ जमा करना होगा। नीलामी में संपत्ति हासिल करने वाले को 60 दिन के अंदर 15 फीसदी राशि प्राधिकरण के कोष में जमा करानी होगी।