इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से फ्लैट बेचने के नाम पर 14 लाख 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। पीड़ित रामवरन ने 18 दिसंबर 2025 को वसुंधरा में एक फ्लैट 85 लाख रुपये में खरीदने का समझौता गुंजन से किया था।
उन्होंने बयाना के तौर पर 14 लाख 60 हजार रुपये उसे दिए थे। समझौते के अनुसार, 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्री होनी थी। हालांकि, गुंजन और मन्नू दत्त ने समझौते का पालन करने से इन्कार कर दिया। आरोपियों ने रामवरन को 12 लाख 60 हजार रुपये के दो चेक दिए और वह बाउंस हो गए। जब रामवरन ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने उन्हें गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। रामवरन का आरोप है कि आरोपी एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं। शिकायतकर्ता ने गुंजन, मन्नू दत्त और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि आरोपियों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।