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Ghaziabad News: अब मिठाई की बतानी होगी एक्सपायरी डेट, जांच के लिए बनी 18 टीमें

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गाजियाबाद। अब मिठाई बेचने वालों को हर मिठाई की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। 15 अक्तूबर से यह नियम सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा। अनुपालन पर नजर रखने के लिए जिले में 18 टीमें बनाई गई हैं, जो दुकानदारों को जागरूक करने के साथ जांच भी करेंगी। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश मिश्र ने बताया कि खराब मिठाई की बिक्री रोकने के लिए शासन से यह आदेश आया है। इस साल गाजियाबाद में असुरक्षित श्रेणी में आए 80 सैंपलों में से 90 प्रतिशत रंग के कारण फेल हुए हैं। कई में प्रतिबंधित रंग मिला था, तो कई में मानक से अधिक रंग का इस्तेमाल किया गया। मानक के अनुसार 10 किलो मिठाई में एक ग्राम रंग मिलाया जा सकता है। रंग वाली मिठाइयों पर विशेष नजर रखी जा रही है और अधिक से अधिक सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं।
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दूध उत्पाद कारखानों पर नजर शासन की रिपोर्ट में सामने आया है कि दूध के पाश्चुरीकरण और ठंडा करने में एथिलीन ग्लाइकॉल या डाई एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे रसायनों का प्रयोग किया गया है। यदि यह रसायन उत्पाद में मिल जाए तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कारखानों की जांच की जा रही है। पहले भी रसायन का प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया है।
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