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Ghaziabad News: बुजुर्ग महिला को चाकू मारने पर नशेड़ी को दस वर्ष कारावास

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गाजियाबाद। नशा करने के लिए रुपये नहीं देने पर बुजुर्ग महिला को चाकू मारने के दोषी मिर्ची कारोबारी के बेटे हाशिम उर्फ मल्लू को अदालत ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव शर्मा ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने इस मामले में छह महीने में गवाही कराई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश कुमार त्यागी ने बताया कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के लालबाग मंडी में रहने वाली साठ वर्षीय बुजुर्ग महिला बिंदु मंडी में सहायक का काम कर अपना गुजारा करती थीं। 11 मार्च 2022 को मंडी में काम की तलाश में घूम रही थीं। उसी समय मंडी में ही मिर्ची कारोबारी का बेटा हाशिम उर्फ मल्लू नशे की हालत में वृद्धा से रुपये मांगने लगा। बिंदु ने रुपये होने से इन्कार किया तो हाशिम ने चाकू से हमला कर दिया। सफाई कर्मी लोकेश और राजेंद्र ने महिला को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में सफाई कर्मी लोकेश ने 16 मार्च 2022 को हाशिम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हाशिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद 21 अप्रैल 2022 को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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